नीमच, 01 नवंबर 2026।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध उर्वरक निर्माण, भंडारण एवं विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। तहसील जीरन के ग्राम बमौरा में बिना वैध शासकीय अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के सॉइल कंडीशनर उर्वरक का अवैध निर्माण एवं पैकिंग करते पाए जाने पर संबंधित आरोपी के विरुद्ध थाना जीरन में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बमौरा, तहसील जीरन निवासी पवन पिता गोपाल पाटीदार द्वारा बिना वैध लाइसेंस के सॉइल कंडीशनर उर्वरक का निर्माण एवं पैकिंग की जा रही थी। कृषि विभाग के दल ने इकाई का औचक निरीक्षण कर मौके पर अवैध रूप से संचालित गतिविधियों का पता लगाया। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित खाद के बोरे, पैकिंग मशीनरी तथा परिवहन में प्रयुक्त ट्रक सहित कुल 10 लाख 57 हजार 350 रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई।
इस मामले में कृषि विभाग की लिखित शिकायत पर थाना जीरन में दिनांक 01 नवंबर 2026 को आरोपी पवन पिता गोपाल पाटीदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा भारतीय न्याय संहिता , 2023 की धारा 318(4), 336 एवं 340 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उर्वरक निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। किसानों से भी अपील की गई है कि वे उर्वरक खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं वैधता की जांच अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कृषि विभाग को सूचित करें।
यह कार्रवाई उप संचालक कृषि श्री नगीन रावत के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक, विकासखंड नीमच श्री शिवराज सिंह राठौर के नेतृत्व में गठित दल द्वारा की गई।



